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Passport Renew करवाने के बेहद आसान तरीके

भारत में पासपोर्ट नवीनीकरण(Passport Renew) के लिए क्या प्रक्रिया है ?

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी, भारतीय पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार, पासपोर्ट भारतीय व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान भी साबित करता है। पासपोर्ट में महत्वपूर्ण विवरण होते हैं जैसे- व्यक्ति का पूरा नाम, व्यक्ति का लिंग और आयु, देश का कोड, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि और जन्म स्थान, तारीख और जारी करने का स्थान आदि।

Types of Indian Passport

भारतीय पासपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं। साधारण पासपोर्ट इस पर सुनहरे प्रिंट के साथ गहरे नीले रंग का होता है, जो सभी सामान्य भारतीय नागरिकों को छुट्टियों, व्यापार यात्रा या स्कूल यात्रा के लिए जारी किया जाता है। इसे Type ’P’ पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जहां P व्यक्तिगत पासपोर्ट को इंगित करता है। दूसरा प्रकार आधिकारिक पासपोर्ट है जो विदेशों में आधिकारिक व्यवसाय पर लोगों को जारी किए गए सफेद रंग का पासपोर्ट है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे ‘S’ प्रकार का पासपोर्ट कहा जाता है, S ‘सेवा(service) के लिए’ है। तीसरे प्रकार का पासपोर्ट डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है, जिसे ’टाइप D’ पासपोर्ट भी कहा जाता है, जहां D राजनयिकों के लिए है। यह लाल रंग में है और शीर्ष स्तर के सरकारी अधिकारियों और भारतीय राजनयिकों को जारी किया जाता है जिन्हें देश भर में यात्रा करने की आवश्यकता होती है।

नवीकरण की प्रक्रिया

यदि सही विवरण के साथ सावधानी से पालन किया जाए तो पासपोर्ट नवीनीकरण एक बेहद सरल प्रक्रिया है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, नवीनीकृत पासपोर्ट प्राप्त करने में लगभग 30 दिन लगते हैं।

नवीनीकरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है

भारत में पासपोर्ट नवीनीकरण के बारे में कुछ तथ्य

पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए दस्तावेज

जैसा कि ऊपर बताया गया हैं कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो अपने धारकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देता है, साथ ही यह विदेशो में आपकी पहचान पत्र (इंटरनेशनल आईडी) को दर्शाता हैं। पासपोर्ट में महत्वपूर्ण विवरण होते हैं जैसे- व्यक्ति का पूर्ण नाम, व्यक्ति का लिंग, आयु, देश का कोड, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि और जन्म स्थान, जारी करने की तिथि और स्थान आदि। भारतीय पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष है। एक बार वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद, पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जाता हैं।

पासपोर्ट नवीनीकरण/ Passport Renew के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि सावधानी से पालन किया जाए तो पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया एक आसान प्रक्रिया है।

पासपोर्ट नवीनीकरण के समय आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक सूची इस प्रकार है

यदि स्थायी पता बदल गया है और यह यदि वैसा नहीं है जैसा कि समय सीमा समाप्त पासपोर्ट(पुराना पासपोर्ट) में था, तो आवेदक को पहले पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ और समाप्त हो चुके पासपोर्ट के ईसीएनआर पृष्ठ की एक प्रति जमा करनी होगी, जो कि स्व-हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक को नए पते का एक आवासीय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का हो सकता है।

शुल्क का विवरण

पासपोर्ट पुस्तिका में शामिल पृष्ठों की संख्या के आधार पर, पासपोर्ट नवीनीकरण का शुल्क अलग-अलग है। 36 पृष्ठ पुस्तिका के साथ नए सिरे से पासपोर्ट के लिए, भुगतान की जाने वाली राशि रु 1,500 हैं, जबकि 60-पेज की बुकलेट के लिए शुल्क रु 20,000 सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। 15-18 वर्ष की आयु के बीच नाबालिग के लिए पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए, 36-पेज की बुकलेट के लिए रु 1,000 और 60-पेज की बुकलेट लागू नहीं है। ऐसे मामले में नाबालिग के लिए पासपोर्ट तब तक वैध होता है जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। 10 साल की वैधता के साथ 16-18 साल की उम्र के नाबालिग पासपोर्ट के लिए, 36-पेज की बुकलेट के लिए शुल्क रु 1500 है और 60-पेज की बुकलेट के लिए, यह 20,000 रुपये है।

भारत में न्यू पासपोर्ट या पासपोर्ट को रिन्यू (Passport Renew) कराने के लिए 1500 रूपए से 2000 रूपए (Pages के अनुसार) की फीस लगती हैं। ऐसे पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष होती हैं।

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